वक्फ बोर्ड के सदस्य को हटाने पर रोक लगाई हईकोर्ट ने

छत्तीसगढ़ संवाददाता बिलासपुर, 29 फरवरी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने वक्त बोर्ड के सदस्य हामिद हुसैन खान की सेवा समाप्त करने के सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश पर रोक लगा दी है। अधिवक्ता संदीप दुबे और मानस बाजपेई के माध्यम से खाने आदेश को चुनौती दी थी। उन्होंने कोर्ट में बताया कि खान की नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य वक्तअधिकरण अधिनियम 1995 संशोधित 2013 की धारा 834 सी के तहत हुई है। इसके अनुसार उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व नहीं हटाया जा सकता। याचिकाकर्ता के तर्क से सहमत होते हुए राज्य सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट ने स्थगन दे दिया है।

वक्फ बोर्ड के सदस्य को हटाने पर रोक लगाई हईकोर्ट ने
छत्तीसगढ़ संवाददाता बिलासपुर, 29 फरवरी। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने वक्त बोर्ड के सदस्य हामिद हुसैन खान की सेवा समाप्त करने के सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश पर रोक लगा दी है। अधिवक्ता संदीप दुबे और मानस बाजपेई के माध्यम से खाने आदेश को चुनौती दी थी। उन्होंने कोर्ट में बताया कि खान की नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य वक्तअधिकरण अधिनियम 1995 संशोधित 2013 की धारा 834 सी के तहत हुई है। इसके अनुसार उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व नहीं हटाया जा सकता। याचिकाकर्ता के तर्क से सहमत होते हुए राज्य सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट ने स्थगन दे दिया है।