क्रेडिट कार्ड बंद कराने के नाम पर ठगी, एक बंदी

छत्तीसगढ़ संवाददाता अंबिकापुर,4 मार्च। क्रेडिट कार्ड बंद कराने के नाम पर झांसे में लेकर ठगी करने के मामले में थाना उदयपुर एवं सायबर सेल की संयुक्त पुलिस टीम ने उत्तरप्रदेश के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार प्रार्थी अगस्त राम पैकरा ने 25 जनवरी 22 को थाना मणीपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना दिनांक 2/01/22 कों एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी के नंबर पर कॉल कर क्रेडिट कार्ड बंद कराने के नाम पर झांसे मे लेकर ओ.टी.पी प्राप्त कर अलग अलग ट्रांजेक्शन के माध्यम से कुल 91170/- रुपये की ठगी की है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना मणीपुर में धारा 420 भा.द.वि. 66(डी) आई. टी.एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। साइबर सेल से तकनीकी सहायता प्राप्त कर प्रकरण के आरोपी रोहित वर्मा उत्तरप्रदेश को धारा 41 (ए) जा.फौ. का नोटिस दिया गया। आरोपी द्वारा ठगी करना स्वीकार किया गया, साथ ही प्रार्थी से ठगी गई रकम कुल 91170/- रुपये बरामद कराया गया। आरोपी ने ठगी की घटना दिल्ली से करना स्वीकार किया। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से धारा 41(ए) सी.आर.पी.सी. के निहित प्रावधानों के अनुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर प्रकरण में चालान पेश किया गया।

क्रेडिट कार्ड बंद कराने के नाम पर ठगी, एक बंदी
छत्तीसगढ़ संवाददाता अंबिकापुर,4 मार्च। क्रेडिट कार्ड बंद कराने के नाम पर झांसे में लेकर ठगी करने के मामले में थाना उदयपुर एवं सायबर सेल की संयुक्त पुलिस टीम ने उत्तरप्रदेश के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार प्रार्थी अगस्त राम पैकरा ने 25 जनवरी 22 को थाना मणीपुर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि घटना दिनांक 2/01/22 कों एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रार्थी के नंबर पर कॉल कर क्रेडिट कार्ड बंद कराने के नाम पर झांसे मे लेकर ओ.टी.पी प्राप्त कर अलग अलग ट्रांजेक्शन के माध्यम से कुल 91170/- रुपये की ठगी की है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना मणीपुर में धारा 420 भा.द.वि. 66(डी) आई. टी.एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। साइबर सेल से तकनीकी सहायता प्राप्त कर प्रकरण के आरोपी रोहित वर्मा उत्तरप्रदेश को धारा 41 (ए) जा.फौ. का नोटिस दिया गया। आरोपी द्वारा ठगी करना स्वीकार किया गया, साथ ही प्रार्थी से ठगी गई रकम कुल 91170/- रुपये बरामद कराया गया। आरोपी ने ठगी की घटना दिल्ली से करना स्वीकार किया। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से धारा 41(ए) सी.आर.पी.सी. के निहित प्रावधानों के अनुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर प्रकरण में चालान पेश किया गया।