सीहोर में पेट्रोल-पंप के पीछे हो रही थी गैस रिफिलिंग:51 सिलेंडर, इलेक्ट्रॉनिक वजन कांटा और रिफिलिंग का सामना पुलिस ने जब्त किया

सीहोर में पुलिस ने अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए इंदौर-भोपाल हाईवे स्थित नायरा पेट्रोल पंप के पीछे एक टीन शेड से बड़ी मात्रा में गैस सिलेंडर और रिफिलिंग उपकरण जब्त किए हैं। कोतवाली पुलिस की टीम ने मौके से 51 गैस सिलेंडर बरामद किए, जिनमें एचपी कंपनी के 6 भरे हुए कमर्शियल सिलेंडर, भारत गैस के 6 खाली कमर्शियल सिलेंडर, इंडियन कंपनी का 1 घरेलू सिलेंडर और एचपी कंपनी के 39 खाली कमर्शियल सिलेंडर शामिल हैं। पेट्रोल पंप के पीछे चल रहा था अवैध गैस रिफिलिंग का काम बता दें कि अवैध गैस रिफिलिंग का काम नायरा पेट्रोल पंप के पीछे चल रहा था। इससे बड़ी घटना हो सकती थी। वहीं, पुलिस ने मौके से एक इलेक्ट्रॉनिक चार्जवेल तोल कांटा, पांच ज्वाइंटर वाला पाइप सेट, नोजल, फिल्टर और 3 गैस ट्रांसफर पाइप भी जब्त किए। जांच में पाया गया कि यह अवैध धंधा मनोज चौरसिया द्वारा चलाया जा रहा था। भरे हुए सिलेंडरों का वजन 36 से 38.5 किलोग्राम के बीच पाया गया। आरोपी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई उप निरीक्षक श्यामकुमार सूर्यवंशी, सउनि पतिराम पाटिल और प्रधान आरक्षक रूपेश वर्मा की टीम ने की।

सीहोर में पेट्रोल-पंप के पीछे हो रही थी गैस रिफिलिंग:51 सिलेंडर, इलेक्ट्रॉनिक वजन कांटा और रिफिलिंग का सामना पुलिस ने जब्त किया
सीहोर में पुलिस ने अवैध गैस रिफिलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए इंदौर-भोपाल हाईवे स्थित नायरा पेट्रोल पंप के पीछे एक टीन शेड से बड़ी मात्रा में गैस सिलेंडर और रिफिलिंग उपकरण जब्त किए हैं। कोतवाली पुलिस की टीम ने मौके से 51 गैस सिलेंडर बरामद किए, जिनमें एचपी कंपनी के 6 भरे हुए कमर्शियल सिलेंडर, भारत गैस के 6 खाली कमर्शियल सिलेंडर, इंडियन कंपनी का 1 घरेलू सिलेंडर और एचपी कंपनी के 39 खाली कमर्शियल सिलेंडर शामिल हैं। पेट्रोल पंप के पीछे चल रहा था अवैध गैस रिफिलिंग का काम बता दें कि अवैध गैस रिफिलिंग का काम नायरा पेट्रोल पंप के पीछे चल रहा था। इससे बड़ी घटना हो सकती थी। वहीं, पुलिस ने मौके से एक इलेक्ट्रॉनिक चार्जवेल तोल कांटा, पांच ज्वाइंटर वाला पाइप सेट, नोजल, फिल्टर और 3 गैस ट्रांसफर पाइप भी जब्त किए। जांच में पाया गया कि यह अवैध धंधा मनोज चौरसिया द्वारा चलाया जा रहा था। भरे हुए सिलेंडरों का वजन 36 से 38.5 किलोग्राम के बीच पाया गया। आरोपी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई उप निरीक्षक श्यामकुमार सूर्यवंशी, सउनि पतिराम पाटिल और प्रधान आरक्षक रूपेश वर्मा की टीम ने की।