सावधानी से गाड़ी चलाने की समझाईश पर धमकी

हत्या की कोशिश, आरोपी चालक गिरफ्तार छत्तीसगढ़ संवाददाता अंबिकापुर,7 मई। सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाने की समझाईश देने पर नाराज होकर आरोपी द्वारा जानबूझकर हत्या करने की नीयत से वाहन से ठोकर मार फरार हो गया था। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी क़े कब्जे से घटना में प्रयुक्त चारपहिया वाहन को जब्त कर आरोपी को पकड़ लिया है। पुलिस के मुताबिक़ प्रार्थी सुभाषचंद अग्रवाल अम्बिकापुर द्वारा 15 जनवरी को थाना कोतवाली में मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि वाहन क्रमांक सीजी 15 डीई 5101 क़े चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर उसकी पत्नी, बहू और पोता का एक्सीडेंट कारित किया गया है। मामले में आरोपी वाहन चालक क़े विरुद्ध थाना कोतवाली में अपराध दर्ज कर विवेचना मे लिया गया था। बयान मे आए तथ्यों क़े आधार पर पता चला कि उक्त दुर्घटना सडक़ हादसा नहीं था, घटना पूर्व नियोजित थी। जांच में महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए कि घटना दिनांक से एक दिन पूर्व प्रार्थी की पत्नी ओमनी अग्रवाल द्वारा आरोपी चालक नवीन गुप्ता को ठीक से सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की समझाईश दी थी। जिस बात पर आरोपी नवीन गुप्ता नाराज होकर प्रार्थी कीे पत्नी ओमनी अग्रवाल को देख लेने की धमकी दी गई थी, और इसी बात पर हत्या करने की नीयत से आरोपी वाहन चालक द्वारा जानबूझकर प्रार्थी की पत्नी, बहू एवं पोता को वाहन से सामने से ठोकर मारी गयी थी। घायलों क़े परिजनों क़े द्वारा घटना का सीसीटीवी फुटेज पेश करने पर 2 पेन ड्राइव जब्त किया गया, जिसमें उक्त वाहन सामने क़ी तरफ से आता दिखाई देता है और वापस मुडक़र अपने वाहन को खड़ा कर देता है और प्रार्थी की पत्नी, बहू और पोता को आता देखकर जानबूझकर अपना वाहन बढ़ाकर हत्या करने की नीयत से ठोकर मार देता है। मामले में प्रार्थी की रिपोर्ट एवं जांच में आए तथ्यों क़े आधार पर आरोपी वाहन चालक नवीन गुप्ता की घेराबंदी कर पकडक़र पूछताछ की। आरोपी द्वारा जानबूझकर हत्या करने की नीयत से उक्त घटना करना स्वीकार किया गया। आरोपी क़े कब्जे से घटना में प्रयुक्त वाहन जब्त किया गया। मामले में सदर धारा 307 भा.द.वि. का अपराध कारित होना पाये जाने पर प्रकरण में धारा 307 भा.द.वि. जोडक़र आरोपी नवीन गुप्ता सूरजपुर हाल मुकाम कुंडला सिटी अम्बिकापुर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

सावधानी से गाड़ी चलाने की समझाईश पर धमकी
हत्या की कोशिश, आरोपी चालक गिरफ्तार छत्तीसगढ़ संवाददाता अंबिकापुर,7 मई। सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाने की समझाईश देने पर नाराज होकर आरोपी द्वारा जानबूझकर हत्या करने की नीयत से वाहन से ठोकर मार फरार हो गया था। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी क़े कब्जे से घटना में प्रयुक्त चारपहिया वाहन को जब्त कर आरोपी को पकड़ लिया है। पुलिस के मुताबिक़ प्रार्थी सुभाषचंद अग्रवाल अम्बिकापुर द्वारा 15 जनवरी को थाना कोतवाली में मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि वाहन क्रमांक सीजी 15 डीई 5101 क़े चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर उसकी पत्नी, बहू और पोता का एक्सीडेंट कारित किया गया है। मामले में आरोपी वाहन चालक क़े विरुद्ध थाना कोतवाली में अपराध दर्ज कर विवेचना मे लिया गया था। बयान मे आए तथ्यों क़े आधार पर पता चला कि उक्त दुर्घटना सडक़ हादसा नहीं था, घटना पूर्व नियोजित थी। जांच में महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए कि घटना दिनांक से एक दिन पूर्व प्रार्थी की पत्नी ओमनी अग्रवाल द्वारा आरोपी चालक नवीन गुप्ता को ठीक से सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की समझाईश दी थी। जिस बात पर आरोपी नवीन गुप्ता नाराज होकर प्रार्थी कीे पत्नी ओमनी अग्रवाल को देख लेने की धमकी दी गई थी, और इसी बात पर हत्या करने की नीयत से आरोपी वाहन चालक द्वारा जानबूझकर प्रार्थी की पत्नी, बहू एवं पोता को वाहन से सामने से ठोकर मारी गयी थी। घायलों क़े परिजनों क़े द्वारा घटना का सीसीटीवी फुटेज पेश करने पर 2 पेन ड्राइव जब्त किया गया, जिसमें उक्त वाहन सामने क़ी तरफ से आता दिखाई देता है और वापस मुडक़र अपने वाहन को खड़ा कर देता है और प्रार्थी की पत्नी, बहू और पोता को आता देखकर जानबूझकर अपना वाहन बढ़ाकर हत्या करने की नीयत से ठोकर मार देता है। मामले में प्रार्थी की रिपोर्ट एवं जांच में आए तथ्यों क़े आधार पर आरोपी वाहन चालक नवीन गुप्ता की घेराबंदी कर पकडक़र पूछताछ की। आरोपी द्वारा जानबूझकर हत्या करने की नीयत से उक्त घटना करना स्वीकार किया गया। आरोपी क़े कब्जे से घटना में प्रयुक्त वाहन जब्त किया गया। मामले में सदर धारा 307 भा.द.वि. का अपराध कारित होना पाये जाने पर प्रकरण में धारा 307 भा.द.वि. जोडक़र आरोपी नवीन गुप्ता सूरजपुर हाल मुकाम कुंडला सिटी अम्बिकापुर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।