वित्त विभाग ने लिया बड़ा फैसला, जमा कराने होंगे सरकारी चेक बुक

रायपुर। वित्तीय वर्ष 202324 की समाप्ति पर प्रदेश के सभी सरकारी विभागों के आहरण अधिकारियों (डीडीओ) को चेक बुक ट्रेज़री में जमा करने के निर्देश दिए गये है। कार्य विभागों द्वारा भी ई कुबेर के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट पर रोक लग जाएगी। राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार 22 मार्च की शाम 5:00 बजे तक सभी चेक आहरण अधिकारी अपनी चेक बुक को ट्रेज़री अधिकारी के पास जमा कर देंगे साथ ही उपयोग किए गए व ब्लैंक चेक का पूरा विवरण भी चेक बुक के साथ देंगे। इसके चार दिन बाद अर्थात 26 मार्च से ऐसे अपरिहार्य प्रकरणों जिनमें जनहित या प्रशासन हित हेतु खर्च करना आवश्यक है उसके लिए स्थानीय जिला अध्यक्ष के समक्ष पूरा परिणाम उसके औचित्य सहित प्रस्तुत कर भुगतान संबंधी आदेश प्राप्त किया जा सकेगा। जिला अध्यक्षों द्वारा जारी ऐसे सभी आदेशों की प्रति संकलित कर वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। 26 मार्च 2024 से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक उक्त निर्देशित प्रक्रिया के अनुसार कलेक्टर से स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों में चेक काटने हेतु कोषालय अधिकारी ( ट्रेज़री अफसर) संबंधित चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारी ( डीडीओ) को चेक बुक उपलब्ध कराएंगे जिस पर संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कोषालय अधिकारी द्वारा काउंटर साइन किया जाएगा। वित्तीय वर्ष के लेनदेन की समाप्ति के पश्चात आहरण एवं संवितरण अधिकारी की अभिस्वीकृति लेकर चेक बुक वापस किया जा सकेगा। कार्य विभागों में ईकुबेर के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रारंभ हो चुकी है। 22 मार्च 2024 की शाम 5:00 के पश्चात कर विभागों द्वारा इस वित्तीय वर्ष के ऑनलाइन भुगतान पर रोक लगाई गई है। इस हेतु संबंधित डीडीओ द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि ऑनलाइन पेमेंट फाइल जनरेट नहीं हो। पर आवश्यक प्रकरणों में वित्त विभाग की अनुमति पश्चात भुगतान किया जा सकेगा।

वित्त विभाग ने लिया बड़ा फैसला, जमा कराने होंगे सरकारी चेक बुक
रायपुर। वित्तीय वर्ष 202324 की समाप्ति पर प्रदेश के सभी सरकारी विभागों के आहरण अधिकारियों (डीडीओ) को चेक बुक ट्रेज़री में जमा करने के निर्देश दिए गये है। कार्य विभागों द्वारा भी ई कुबेर के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट पर रोक लग जाएगी। राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार 22 मार्च की शाम 5:00 बजे तक सभी चेक आहरण अधिकारी अपनी चेक बुक को ट्रेज़री अधिकारी के पास जमा कर देंगे साथ ही उपयोग किए गए व ब्लैंक चेक का पूरा विवरण भी चेक बुक के साथ देंगे। इसके चार दिन बाद अर्थात 26 मार्च से ऐसे अपरिहार्य प्रकरणों जिनमें जनहित या प्रशासन हित हेतु खर्च करना आवश्यक है उसके लिए स्थानीय जिला अध्यक्ष के समक्ष पूरा परिणाम उसके औचित्य सहित प्रस्तुत कर भुगतान संबंधी आदेश प्राप्त किया जा सकेगा। जिला अध्यक्षों द्वारा जारी ऐसे सभी आदेशों की प्रति संकलित कर वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। 26 मार्च 2024 से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक उक्त निर्देशित प्रक्रिया के अनुसार कलेक्टर से स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों में चेक काटने हेतु कोषालय अधिकारी ( ट्रेज़री अफसर) संबंधित चेक आहरण एवं संवितरण अधिकारी ( डीडीओ) को चेक बुक उपलब्ध कराएंगे जिस पर संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कोषालय अधिकारी द्वारा काउंटर साइन किया जाएगा। वित्तीय वर्ष के लेनदेन की समाप्ति के पश्चात आहरण एवं संवितरण अधिकारी की अभिस्वीकृति लेकर चेक बुक वापस किया जा सकेगा। कार्य विभागों में ईकुबेर के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रारंभ हो चुकी है। 22 मार्च 2024 की शाम 5:00 के पश्चात कर विभागों द्वारा इस वित्तीय वर्ष के ऑनलाइन भुगतान पर रोक लगाई गई है। इस हेतु संबंधित डीडीओ द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि ऑनलाइन पेमेंट फाइल जनरेट नहीं हो। पर आवश्यक प्रकरणों में वित्त विभाग की अनुमति पश्चात भुगतान किया जा सकेगा।