बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राओं को दी कानूनीजानकारी

छत्तीसगढ़ संवाददाता कोंडागांव, 4 मई। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव गायत्री साय ने कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय कोण्डागांव के बच्चों को विधिक जानकारी दी। 3 मई को उत्तरा कुमार कश्यप जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार तथा सुश्री गायत्री साय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव तथा श्री सुरेन्द्र भटृ प्रतिधारक अधिवक्ता प्रबंध कार्यालय कोण्डागांव के द्वारा कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय कोण्डागांव की छात्राओं में विधिक जागरूकता लाने के उद्देश्य से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया। छात्राओं को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत बाल विवाह पर रोक लगाने के संबंध में, बाल मजदूरी (निषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार, 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम में नहीं लगाया जाना चाहिए अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण रोजगार में नियोक्त नहीं करने एवं बच्चे के सर्वोत्तम हित को सर्वप्रथम ध्यान रखने के संबंध में, आरटीई अधिनियम 2009 के रूप में जाना जाता है जिसका उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21। के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संबंध में, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, चाईल्ड हेल्प लाईन नम्बर 1098ए पीडि़त क्षतिपूर्ति योजना 2018ए मोटर यान अधिनियमए किशोर न्याय बोर्ड अधिनियम, भारतीय संविधान में प्रदत्त नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं उनके कर्तव्यों के बारे में, सालसा द्वारा संचालित पहचान अभियान के संबंध में एवं नालसा हेल्प लाइन नम्बर 15100, के संबंध में जानकारी दी गई। इस अवसर पर कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय कोण्डागांव के अधीक्षिका रागिनी मरकाम एवं पारेश्वर देवांगन पीएलव्ही सहित समस्त छात्राएं उपस्थित थीं।

बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राओं को दी कानूनीजानकारी
छत्तीसगढ़ संवाददाता कोंडागांव, 4 मई। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव गायत्री साय ने कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय कोण्डागांव के बच्चों को विधिक जानकारी दी। 3 मई को उत्तरा कुमार कश्यप जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार तथा सुश्री गायत्री साय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव तथा श्री सुरेन्द्र भटृ प्रतिधारक अधिवक्ता प्रबंध कार्यालय कोण्डागांव के द्वारा कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय कोण्डागांव की छात्राओं में विधिक जागरूकता लाने के उद्देश्य से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया। छात्राओं को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत बाल विवाह पर रोक लगाने के संबंध में, बाल मजदूरी (निषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार, 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम में नहीं लगाया जाना चाहिए अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण रोजगार में नियोक्त नहीं करने एवं बच्चे के सर्वोत्तम हित को सर्वप्रथम ध्यान रखने के संबंध में, आरटीई अधिनियम 2009 के रूप में जाना जाता है जिसका उद्देश्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21। के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के संबंध में, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, चाईल्ड हेल्प लाईन नम्बर 1098ए पीडि़त क्षतिपूर्ति योजना 2018ए मोटर यान अधिनियमए किशोर न्याय बोर्ड अधिनियम, भारतीय संविधान में प्रदत्त नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं उनके कर्तव्यों के बारे में, सालसा द्वारा संचालित पहचान अभियान के संबंध में एवं नालसा हेल्प लाइन नम्बर 15100, के संबंध में जानकारी दी गई। इस अवसर पर कस्तुरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय कोण्डागांव के अधीक्षिका रागिनी मरकाम एवं पारेश्वर देवांगन पीएलव्ही सहित समस्त छात्राएं उपस्थित थीं।