कोंडागांव वनमण्डल अंतर्गत तेंदूपत्ता खरीदी शुरू

छत्तीसगढ़ संवाददाता कोण्डागांव, 3 मई। कोण्डागांव वनमण्डलाधिकारी रमेश कुमार जांगड़े ने छत्तीसगढ़को बताया 30 अप्रैल से कोण्डागांव वनमण्डल के 13 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के 246 फड़ों में 5500 रूपये प्रति मानक बोरा खरीदी बढ़ी हई दर से प्रारंभ हो गई है । कोण्डागांव जिले में करीब 45 हजार परिवार तेन्दूपत्ता संग्रहण में जुड़े हुए हैं। जिन्हें विभाग द्वारा अन्य योजनाओं जैसे सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना, छात्रवृत्ति योजना इसी तरह इसी वर्ष से चरण पादूका जो बन्द हो गई थी फिर प्रारंभ की जाएगी तथा वर्ष 2023 में 18608.188 मानक बोरा का सात करोड़ बत्तीस लाख भुगतान किया गया एवं वर्ष 2024 में 19200 मानक बोरा का दस करोड़ छप्पन लाख की राशि भुगतान करने का लक्ष्य निर्धारित की गई है। पिछले वर्ष तेन्दूपत्ता छात्रवृत्ति योजना में कुल 91 छात्र छात्राओं को लाभ प्राप्त हुआ एवं पिछले वर्ष तेन्दूपत्ता बीमा योजना में कुल 15 परिवार को सहायता राशि दी गई। ज्ञात हो कि 50 वर्ष तक आयु वर्ग हेतु तेन्दूपत्ता संग्रहण में लगे संग्राहक परिवार के मुखिया जिनकी आयु मृत्यु दिनांक को 50 वर्ष से अधिक न हो, की सामान्य मृत्यु होने पर उनके दावेदारों को दो लाख तथा दुर्घटना होने पर दो लाख अतिरिक्त रूप से प्रदान किये जाने का प्रावधान है। पचास से उनसठ वर्ष तक आयु वर्ग हेतु- तेन्दूपत्ता संग्रहण में लगे संग्राहक परिवार के मुखिया जिनकी आयु मृत्यु दिनांक को पचास वर्ष से अधिक उनसठ वर्ष तक की सामान्य मृत्यु होने पर उनके दावेदारों को रूपये तीस हजार तथा दुर्घटना होने पर रू. पचहत्तर हजार अतिरिक्त रूप से प्रदाय किये जाने का प्रावधान है । संघ द्वारा संचालित समूह बीमा योजना- संघ के द्वारा मृत तेन्दूपत्ता संग्राहक के परिवार के सदस्यों हेतु समूह बीमा योजना लागू की गई है इसके अंतर्गत बारह हजार रूपये दिये जाने का प्रावधान है। इसी तरह श्री जांगड़े ने कहा कि तेन्दूपत्ता संग्राहक एवं वनवासी भाई बहनों से अपील की है कि है तेन्दूपत्ता का संग्रहण गुणवत्ता युक्त अधिक से अधिक मात्रा में संग्रहण करें एवं जंगलों को आग से बचाये एवं अवैध शिकार के रोकथाम हेतु क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित करें। सूचित करने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा, वहीं उपरोक्त सभी योजनाओं के लाभ हेतु तेन्दूपत्ता संग्राहक को विगत् 3 वर्षों में से 2 वर्ष में 500 गड्डी तेन्दूपत्ता का संग्रहण करना अनिवार्य है, तभी तेन्दूपत्ता संग्राहकों को विभाग के योजनाओं की लाभ प्राप्त होगी।

कोंडागांव वनमण्डल अंतर्गत तेंदूपत्ता खरीदी शुरू
छत्तीसगढ़ संवाददाता कोण्डागांव, 3 मई। कोण्डागांव वनमण्डलाधिकारी रमेश कुमार जांगड़े ने छत्तीसगढ़को बताया 30 अप्रैल से कोण्डागांव वनमण्डल के 13 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के 246 फड़ों में 5500 रूपये प्रति मानक बोरा खरीदी बढ़ी हई दर से प्रारंभ हो गई है । कोण्डागांव जिले में करीब 45 हजार परिवार तेन्दूपत्ता संग्रहण में जुड़े हुए हैं। जिन्हें विभाग द्वारा अन्य योजनाओं जैसे सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना, छात्रवृत्ति योजना इसी तरह इसी वर्ष से चरण पादूका जो बन्द हो गई थी फिर प्रारंभ की जाएगी तथा वर्ष 2023 में 18608.188 मानक बोरा का सात करोड़ बत्तीस लाख भुगतान किया गया एवं वर्ष 2024 में 19200 मानक बोरा का दस करोड़ छप्पन लाख की राशि भुगतान करने का लक्ष्य निर्धारित की गई है। पिछले वर्ष तेन्दूपत्ता छात्रवृत्ति योजना में कुल 91 छात्र छात्राओं को लाभ प्राप्त हुआ एवं पिछले वर्ष तेन्दूपत्ता बीमा योजना में कुल 15 परिवार को सहायता राशि दी गई। ज्ञात हो कि 50 वर्ष तक आयु वर्ग हेतु तेन्दूपत्ता संग्रहण में लगे संग्राहक परिवार के मुखिया जिनकी आयु मृत्यु दिनांक को 50 वर्ष से अधिक न हो, की सामान्य मृत्यु होने पर उनके दावेदारों को दो लाख तथा दुर्घटना होने पर दो लाख अतिरिक्त रूप से प्रदान किये जाने का प्रावधान है। पचास से उनसठ वर्ष तक आयु वर्ग हेतु- तेन्दूपत्ता संग्रहण में लगे संग्राहक परिवार के मुखिया जिनकी आयु मृत्यु दिनांक को पचास वर्ष से अधिक उनसठ वर्ष तक की सामान्य मृत्यु होने पर उनके दावेदारों को रूपये तीस हजार तथा दुर्घटना होने पर रू. पचहत्तर हजार अतिरिक्त रूप से प्रदाय किये जाने का प्रावधान है । संघ द्वारा संचालित समूह बीमा योजना- संघ के द्वारा मृत तेन्दूपत्ता संग्राहक के परिवार के सदस्यों हेतु समूह बीमा योजना लागू की गई है इसके अंतर्गत बारह हजार रूपये दिये जाने का प्रावधान है। इसी तरह श्री जांगड़े ने कहा कि तेन्दूपत्ता संग्राहक एवं वनवासी भाई बहनों से अपील की है कि है तेन्दूपत्ता का संग्रहण गुणवत्ता युक्त अधिक से अधिक मात्रा में संग्रहण करें एवं जंगलों को आग से बचाये एवं अवैध शिकार के रोकथाम हेतु क्षेत्रीय कार्यालय को सूचित करें। सूचित करने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा, वहीं उपरोक्त सभी योजनाओं के लाभ हेतु तेन्दूपत्ता संग्राहक को विगत् 3 वर्षों में से 2 वर्ष में 500 गड्डी तेन्दूपत्ता का संग्रहण करना अनिवार्य है, तभी तेन्दूपत्ता संग्राहकों को विभाग के योजनाओं की लाभ प्राप्त होगी।