इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ईरान में राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान

तेहरान, 21 मई । ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद राष्ट्रपति की सीट खाली हो गई है। इस बीच ईरान की सरकार ने राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान कर दिया है। देश का 14वां राष्ट्रपति चुनाव 28 जून को होगा। रिपोर्ट के अनुसार, न्यायपालिका, सरकार और संसद के प्रमुखों की बैठक में राष्ट्रपति चुनाव की तारीख तय की गई। प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर रविवार को ईरान के उत्तर पश्चिम प्रांत ईस्ट अजरबैजान के पहाड़ी इलाके में लापता हो गया था। सोमवार सुबह उसका मलबा बरामद हुआ। हादसे में राष्ट्रपति और विदेश मंत्री हुसैन अमीर-अब्दुल्लाहियन समेत टीम के सदस्यों की मौत की पुष्टि हुई। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के संविधान का अनुच्छेद 131 कहता है कि अगर पद पर रहते हुए किसी ईरानी राष्ट्रपति की मौत होती है तो सबसे पहले शासन चलाने के लिए उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद संभालना पड़ता है। उपराष्ट्रपति के पास मात्र 50 दिन तक ही सत्ता संभालने का अधिकार रहता है। इसी 50 दिन के भीतर ईरान के लिए नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना होता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्यक्रम के आधार पर पंजीकरण 30 मई से 3 जून तक किया जाएगा। इसके बाद उम्मीदवारों को 12 से 27 जून तक चुनाव प्रचार कर सकते हैं। आईआरएनए के अनुसार, संवैधानिक परिषद ने प्रारंभिक रूप से कार्यक्रम पर सहमति दे दी है। -(आईएएनएस)

इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ईरान में राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान
तेहरान, 21 मई । ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत के बाद राष्ट्रपति की सीट खाली हो गई है। इस बीच ईरान की सरकार ने राष्ट्रपति चुनाव का ऐलान कर दिया है। देश का 14वां राष्ट्रपति चुनाव 28 जून को होगा। रिपोर्ट के अनुसार, न्यायपालिका, सरकार और संसद के प्रमुखों की बैठक में राष्ट्रपति चुनाव की तारीख तय की गई। प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर रविवार को ईरान के उत्तर पश्चिम प्रांत ईस्ट अजरबैजान के पहाड़ी इलाके में लापता हो गया था। सोमवार सुबह उसका मलबा बरामद हुआ। हादसे में राष्ट्रपति और विदेश मंत्री हुसैन अमीर-अब्दुल्लाहियन समेत टीम के सदस्यों की मौत की पुष्टि हुई। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के संविधान का अनुच्छेद 131 कहता है कि अगर पद पर रहते हुए किसी ईरानी राष्ट्रपति की मौत होती है तो सबसे पहले शासन चलाने के लिए उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद संभालना पड़ता है। उपराष्ट्रपति के पास मात्र 50 दिन तक ही सत्ता संभालने का अधिकार रहता है। इसी 50 दिन के भीतर ईरान के लिए नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना होता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्यक्रम के आधार पर पंजीकरण 30 मई से 3 जून तक किया जाएगा। इसके बाद उम्मीदवारों को 12 से 27 जून तक चुनाव प्रचार कर सकते हैं। आईआरएनए के अनुसार, संवैधानिक परिषद ने प्रारंभिक रूप से कार्यक्रम पर सहमति दे दी है। -(आईएएनएस)