विश्वकर्मा पूजा पर बैलाडीला की खूबसूरत वादियों का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे पर्यटक

भारी बारिश की आशंका को देखते कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध छत्तीसगढ़ संवाददाता बचेली/किरंदुल, 11 सितंबर। सत्रह सितम्बर भगवान विश्वकर्मा की जयंती का दिन होने के साथ साथ लौह अयस्क से भरपूर बैलाडीला की पहाडिय़ों की खूबसूरत वादियों को देखने का भी दिन है। इस बार वर्ष 2024 में विश्वकर्मा जयंती के दिन बैलाडीला की वादियों व खनन में उपयोग होने वाले बड़े-बड़े मशीनरी व वाहनों का दीदार पर्यटक नहीं कर पाएंगे। दंतेवाड़ा कलेक्टर ने आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बचेली व किरंदुल की खनन क्षेत्र में लौह अयस्क के गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य परिवहन व पर्यटक गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाया है। कार्यालय कलेक्टर जिला दंड अधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि एनएमडीसी की बचेली व किरंदुल परियोजना के माइंस बाउंड्री खनन क्षेत्र के भीतर मानसून वर्ष 2024 में और सबसे ज्यादा वर्षा दर्ज की गई है, चूंकि खनन क्षेत्र सीमावर्ती पहाड़ी के ऊपर स्थित है, जहां माइंस बाउंड्री से असमय लौह अयस्क युक्त जल का प्रवाह देखा गया है। फल स्वरुप सीमापवर्ती नगर पालिका बचेली, किरंदुल, एवं ग्रामीण क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। वर्तमान में भारी बारिश की सम्भवना बनी हुई है। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर प्रत्येक वर्ष एनएमडीसी द्वारा अपने माइंस खनन क्षेत्र के भीतर बाहरी आगुंतकों के लिए खोला जाता है, जहां पर बाहरी वाहनों एवं पर्यटकों का भारी संख्या में आवागमन होता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 17 सितम्बर को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी के बचेली परियोजना एवं किरंदुल परियोजना के माइंस बाउंड्री (खनन क्षेत्र) के भीतर लौह उत्खनन एवं अनुषांगिक गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य परिवहन, पर्यटन इत्यादि गतिविधियां तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित की जाती है।

विश्वकर्मा पूजा पर बैलाडीला की खूबसूरत वादियों का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे पर्यटक
भारी बारिश की आशंका को देखते कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध छत्तीसगढ़ संवाददाता बचेली/किरंदुल, 11 सितंबर। सत्रह सितम्बर भगवान विश्वकर्मा की जयंती का दिन होने के साथ साथ लौह अयस्क से भरपूर बैलाडीला की पहाडिय़ों की खूबसूरत वादियों को देखने का भी दिन है। इस बार वर्ष 2024 में विश्वकर्मा जयंती के दिन बैलाडीला की वादियों व खनन में उपयोग होने वाले बड़े-बड़े मशीनरी व वाहनों का दीदार पर्यटक नहीं कर पाएंगे। दंतेवाड़ा कलेक्टर ने आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा की शक्तियों का प्रयोग करते हुए बचेली व किरंदुल की खनन क्षेत्र में लौह अयस्क के गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य परिवहन व पर्यटक गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाया है। कार्यालय कलेक्टर जिला दंड अधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि एनएमडीसी की बचेली व किरंदुल परियोजना के माइंस बाउंड्री खनन क्षेत्र के भीतर मानसून वर्ष 2024 में और सबसे ज्यादा वर्षा दर्ज की गई है, चूंकि खनन क्षेत्र सीमावर्ती पहाड़ी के ऊपर स्थित है, जहां माइंस बाउंड्री से असमय लौह अयस्क युक्त जल का प्रवाह देखा गया है। फल स्वरुप सीमापवर्ती नगर पालिका बचेली, किरंदुल, एवं ग्रामीण क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। वर्तमान में भारी बारिश की सम्भवना बनी हुई है। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर प्रत्येक वर्ष एनएमडीसी द्वारा अपने माइंस खनन क्षेत्र के भीतर बाहरी आगुंतकों के लिए खोला जाता है, जहां पर बाहरी वाहनों एवं पर्यटकों का भारी संख्या में आवागमन होता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 17 सितम्बर को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी के बचेली परियोजना एवं किरंदुल परियोजना के माइंस बाउंड्री (खनन क्षेत्र) के भीतर लौह उत्खनन एवं अनुषांगिक गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य परिवहन, पर्यटन इत्यादि गतिविधियां तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित की जाती है।