छत्तीसगढ़ संवाददाता
रायगढ़, 11 जून। घरघोड़ा पुलिस ने महिला से उधार के पैसों को लेकर मारपीट करने वाले दो सगे भाइयों को घटना के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना घरघोड़ा पुलिस ने आरोपियों की तलाश कर उन्हें हिरासत में लिया और वैधानिक कार्रवाई की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 जून को प्रार्थिया धनेश्वरी साहू (42) वर्ष, निवासी बैहामुड़ा द्वारा थाना घरघोड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वह छाल रोड स्थित अपने घर से लगे ढाबे का संचालन करती हैं। करीब एक वर्ष पूर्व उन्होंने परिवार के परिचित जितेन्द्र साहू को आवश्यकता पडऩे पर 5,000 रुपये उधार दिए थे। समय-समय पर पैसे वापस मांगने पर जितेन्द्र साहू टालमटोल करता रहा।
प्रार्थिया के अनुसार, 08 जून को शाम लगभग 4 बजे जितेन्द्र साहू एवं राजेन्द्र साहू अचानक उसके ढाबा-नुमा घर के भीतर घुस आए और कितना पैसा दिए हो रे कहते हुए गाली-गलौच करने लगे। विरोध करने पर दोनों ने महिला के साथ मारपीट की और धमकी दी। घटना के बाद पीडि़ता द्वारा थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
महिला की रिपोर्ट पर थाना घरघोड़ा में आरोपियों के खिलाफ धारा 333, 296, 351(3), 115(2) एवं 3(5) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
आरोपी जितेन्द्र साहू तथा राजेन्द्र साहू दोनों निवासी बैहामुड़ा, थाना घरघोड़ा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
रायगढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं के साथ हिंसा, अभद्रता और मारपीट जैसी घटनाओं में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी तथा ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध कानून के प्रावधानों के अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
छत्तीसगढ़ संवाददाता
रायगढ़, 11 जून। घरघोड़ा पुलिस ने महिला से उधार के पैसों को लेकर मारपीट करने वाले दो सगे भाइयों को घटना के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना घरघोड़ा पुलिस ने आरोपियों की तलाश कर उन्हें हिरासत में लिया और वैधानिक कार्रवाई की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 जून को प्रार्थिया धनेश्वरी साहू (42) वर्ष, निवासी बैहामुड़ा द्वारा थाना घरघोड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि वह छाल रोड स्थित अपने घर से लगे ढाबे का संचालन करती हैं। करीब एक वर्ष पूर्व उन्होंने परिवार के परिचित जितेन्द्र साहू को आवश्यकता पडऩे पर 5,000 रुपये उधार दिए थे। समय-समय पर पैसे वापस मांगने पर जितेन्द्र साहू टालमटोल करता रहा।
प्रार्थिया के अनुसार, 08 जून को शाम लगभग 4 बजे जितेन्द्र साहू एवं राजेन्द्र साहू अचानक उसके ढाबा-नुमा घर के भीतर घुस आए और कितना पैसा दिए हो रे कहते हुए गाली-गलौच करने लगे। विरोध करने पर दोनों ने महिला के साथ मारपीट की और धमकी दी। घटना के बाद पीडि़ता द्वारा थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
महिला की रिपोर्ट पर थाना घरघोड़ा में आरोपियों के खिलाफ धारा 333, 296, 351(3), 115(2) एवं 3(5) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
आरोपी जितेन्द्र साहू तथा राजेन्द्र साहू दोनों निवासी बैहामुड़ा, थाना घरघोड़ा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
रायगढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं के साथ हिंसा, अभद्रता और मारपीट जैसी घटनाओं में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी तथा ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध कानून के प्रावधानों के अनुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।