वन विभाग के अफसरों ने कछुआ तस्करों को दबोचा

सुकमा। मुख्य वन संरक्षण जगदलपुर आरसी दुग्गा के मार्गदर्शन एवं वन मंडल अधिकारी सुकमा अशोक कुमार पटेल के नेतृत्व में मुखबीर की सूचना के आधार पर वन परिक्षेत्र सुकमा के अधिकारियों कर्मचारियों एवं वन मंडल स्तरीय उड़न दस्ता दल के द्वारा घेराबंदी कर कछुआ तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तीन लोगों को हिरासत में लिया गया जिसके कब्जे से दो नग जिंदा कछुआ बरामद किया गया हैं। उक्त तीनों तस्करों की पहचान राजेंद्र प्रसाद रेड्डी पिता रामा सुब्बा रेड्डी उम्र 45 वर्ष आंध्र प्रदेश गुंटुर मढ़कम अडमैय्या पिता जोगैय्या उम्र 31 वर्ष वारंगल ए वेणुगोपाल पिता वेंकटेश्वर राव उम्र 14 वर्ष निवासी विजयवाडा आंध्र प्रदेश। तीनों लोग आरोपियों के ऊपर वन प्राणी संरक्षण अधिनियम धारा 1972 (महा संशोधित 2023) धारा 2(1) (16) 9,39, 44 ,48 (के) 50,51, 52 के तहत कार्रवाई करते हुए पी.ओ.आर. क्रमांक 79/1960 जारी कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट सुकमा द्वारा 14 दिनों की रिमांड पर न्यायिक हिरासत में सुकमा जेल भेज दिया गया।

वन विभाग के अफसरों ने कछुआ तस्करों को दबोचा
सुकमा। मुख्य वन संरक्षण जगदलपुर आरसी दुग्गा के मार्गदर्शन एवं वन मंडल अधिकारी सुकमा अशोक कुमार पटेल के नेतृत्व में मुखबीर की सूचना के आधार पर वन परिक्षेत्र सुकमा के अधिकारियों कर्मचारियों एवं वन मंडल स्तरीय उड़न दस्ता दल के द्वारा घेराबंदी कर कछुआ तस्करों को गिरफ्तार किया गया। तीन लोगों को हिरासत में लिया गया जिसके कब्जे से दो नग जिंदा कछुआ बरामद किया गया हैं। उक्त तीनों तस्करों की पहचान राजेंद्र प्रसाद रेड्डी पिता रामा सुब्बा रेड्डी उम्र 45 वर्ष आंध्र प्रदेश गुंटुर मढ़कम अडमैय्या पिता जोगैय्या उम्र 31 वर्ष वारंगल ए वेणुगोपाल पिता वेंकटेश्वर राव उम्र 14 वर्ष निवासी विजयवाडा आंध्र प्रदेश। तीनों लोग आरोपियों के ऊपर वन प्राणी संरक्षण अधिनियम धारा 1972 (महा संशोधित 2023) धारा 2(1) (16) 9,39, 44 ,48 (के) 50,51, 52 के तहत कार्रवाई करते हुए पी.ओ.आर. क्रमांक 79/1960 जारी कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट सुकमा द्वारा 14 दिनों की रिमांड पर न्यायिक हिरासत में सुकमा जेल भेज दिया गया।