यूपी के बुलंदशहर में धर्म परिवर्तन के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास

बुलंदशहर, 6 मार्च । उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने बुधवार को जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में एक युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 4.56 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अधिवक्ता ने बताया कि बुलंदशहर में एक अनुसूचित जाति की महिला को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने के मामले में अनीश नाम के एक युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर 4.56 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। इसमें 3.50 लाख रुपए महिला को दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 15 मार्च 2022 को गुलावठी कोतवाली में युवती की ओर से आरोपी अनीश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। उसमें बताया गया कि अनीश ने आकाश नाम से महिला को झांसे में लेकर धर्म परिवर्तित करा दिया। महिला का नाम आयशा रख दिया। वह महिला के ढाई लाख रुपए और एक चेन लेकर फरार हो गया। (आईएएनएस)

यूपी के बुलंदशहर में धर्म परिवर्तन के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास
बुलंदशहर, 6 मार्च । उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने बुधवार को जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में एक युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 4.56 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अधिवक्ता ने बताया कि बुलंदशहर में एक अनुसूचित जाति की महिला को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराने के मामले में अनीश नाम के एक युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए उस पर 4.56 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। इसमें 3.50 लाख रुपए महिला को दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 15 मार्च 2022 को गुलावठी कोतवाली में युवती की ओर से आरोपी अनीश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। उसमें बताया गया कि अनीश ने आकाश नाम से महिला को झांसे में लेकर धर्म परिवर्तित करा दिया। महिला का नाम आयशा रख दिया। वह महिला के ढाई लाख रुपए और एक चेन लेकर फरार हो गया। (आईएएनएस)