गाली-गलौज व मारपीट, गिरफ्तार

राजनांदगांव, 7 अप्रैल। कानून एवं शांति व्यवस्था भंग करने वाले के विरूद्ध सुरगी चौकी पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। मिली जानकारी के अनुसार एसपी अंकिता शर्मा के निर्देशन, एएसपी कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं अपराधों की रोकथाम हेतु सतत अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 6 अप्रैल को पुलिस चौकी सुरगी को एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई। जिसमें आवेदिका द्वारा बताया गया कि उसका सौतेला भाई घर से निकालने की धमकी देकर व गाली-गलौज एवं मारपीट करता है। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शिकायत की तस्दीक की गई। जांच एवं पूछताछ के दौरान यह पाया गया कि आरोपी चुम्मन दास साहू 38 वर्ष निवासी ग्राम भंवरमरा अपनी सौतेली मां एवं बहन को घर में रहने का अधिकार नहीं बताते हुए उन्हें घर से निकल जाने के लिए कहकर विवाद एवं झगड़ा करता रहता है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस कार्रवाई के दौरान भी आरोपी आक्रोशित होकर पीडि़तों से विवाद करने लगा, जिससे क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था भंग होने तथा संज्ञेय अपराध घटित होने की आशंका परिलक्षित हुई। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते आरोपी चुम्मन दास साहू को धारा 170 बीएनएसएस के अंतर्गत गिरफ्तार कर धारा 126, 135(3) बीएनएसएस के तहत इस्तगाशा तैयार कर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट राजनांदगांव के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गाली-गलौज व मारपीट, गिरफ्तार
राजनांदगांव, 7 अप्रैल। कानून एवं शांति व्यवस्था भंग करने वाले के विरूद्ध सुरगी चौकी पुलिस ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। मिली जानकारी के अनुसार एसपी अंकिता शर्मा के निर्देशन, एएसपी कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं अपराधों की रोकथाम हेतु सतत अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 6 अप्रैल को पुलिस चौकी सुरगी को एक लिखित शिकायत प्राप्त हुई। जिसमें आवेदिका द्वारा बताया गया कि उसका सौतेला भाई घर से निकालने की धमकी देकर व गाली-गलौज एवं मारपीट करता है। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शिकायत की तस्दीक की गई। जांच एवं पूछताछ के दौरान यह पाया गया कि आरोपी चुम्मन दास साहू 38 वर्ष निवासी ग्राम भंवरमरा अपनी सौतेली मां एवं बहन को घर में रहने का अधिकार नहीं बताते हुए उन्हें घर से निकल जाने के लिए कहकर विवाद एवं झगड़ा करता रहता है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस कार्रवाई के दौरान भी आरोपी आक्रोशित होकर पीडि़तों से विवाद करने लगा, जिससे क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था भंग होने तथा संज्ञेय अपराध घटित होने की आशंका परिलक्षित हुई। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते आरोपी चुम्मन दास साहू को धारा 170 बीएनएसएस के अंतर्गत गिरफ्तार कर धारा 126, 135(3) बीएनएसएस के तहत इस्तगाशा तैयार कर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट राजनांदगांव के समक्ष प्रस्तुत किया गया।