अवैध महुआ शराब की बिक्री, 2 गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ संवाददाता अंबिकापुर, 2 अप्रैल। अवैध महुआ शराब की बिक्री करने वाले 2 आरोपी को धौरपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से कुल 44 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त किया गया है। पुलिस के मुताबिक थाना धौरपुर में पदस्थ सउनि रामधनी राम द्वारा हमराह स्टॉफ के शासकीय वाहन में पेट्रोलिंग व अवैध शराब पता-तलाश हेतु थाना क्षेत्र देहात रवाना हुए थे, कि उसी दौरान जरिये मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम चितरपुर, टोंगरीपारा का अर्जुन नागेश काफी मात्रा में महुआ शराब का बिक्री व परिवहन करता है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर संदेही अर्जुन नागेश से पूछताछ किया गया। विधिवत् रूप से कार्यवाही किया गया, जो अपने कब्जे से दो सफेद प्लास्टिक जरीकन 20-20 लीटर क्षमता वाली में 40 लीटर महुआ शराब कीमती 4000/- रूपये पेश किया गया, जिसे महुआ शराब रखने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी की गई, जिसके द्वारा किसी भी प्रकार का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। उसके कब्जे से अवैध महुआ शराब जब्त कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इसके अलावा दूसरे मामले में भी आरोपी रामवचन राम रवि ग्राम चंगोरी, सरगुजा के कब्जे से एक सफेद प्लास्टिक डिब्बा 20 ली. क्षमता वाली में अवैध महुआ शराब 04 ली. कीमती 400/- रूपये जब्त कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(1)(क) के तहत् कार्रवाई की गई है।

अवैध महुआ शराब की बिक्री, 2 गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ संवाददाता अंबिकापुर, 2 अप्रैल। अवैध महुआ शराब की बिक्री करने वाले 2 आरोपी को धौरपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से कुल 44 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त किया गया है। पुलिस के मुताबिक थाना धौरपुर में पदस्थ सउनि रामधनी राम द्वारा हमराह स्टॉफ के शासकीय वाहन में पेट्रोलिंग व अवैध शराब पता-तलाश हेतु थाना क्षेत्र देहात रवाना हुए थे, कि उसी दौरान जरिये मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम चितरपुर, टोंगरीपारा का अर्जुन नागेश काफी मात्रा में महुआ शराब का बिक्री व परिवहन करता है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर संदेही अर्जुन नागेश से पूछताछ किया गया। विधिवत् रूप से कार्यवाही किया गया, जो अपने कब्जे से दो सफेद प्लास्टिक जरीकन 20-20 लीटर क्षमता वाली में 40 लीटर महुआ शराब कीमती 4000/- रूपये पेश किया गया, जिसे महुआ शराब रखने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी की गई, जिसके द्वारा किसी भी प्रकार का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। उसके कब्जे से अवैध महुआ शराब जब्त कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इसके अलावा दूसरे मामले में भी आरोपी रामवचन राम रवि ग्राम चंगोरी, सरगुजा के कब्जे से एक सफेद प्लास्टिक डिब्बा 20 ली. क्षमता वाली में अवैध महुआ शराब 04 ली. कीमती 400/- रूपये जब्त कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(1)(क) के तहत् कार्रवाई की गई है।