विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण का शुभारंभ
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सुकमा, 30 अगस्त। जिला मुख्यालय में विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण का शुभारंभ कलेक्टर हरिस एस. ने किया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित इस विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण का मुख्य उद्देश्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों यथा अनाथ, बेसहारा, परित्यक्त, अभ्यर्पित, बाल भिक्षुक वाल तस्करी से पीडि़त, शोषण का शिकार, सडक़ पर रहने वाले आदि बालकों का संरक्षण प्रदान करना, देखभाल करना तथा बालक कल्याण समिति के माध्यम से उन्हें गोद लेने वाले परिजनों को सौंप दिया जाता है। कलेक्टर ने जिला मुख्यालय सुकमा में मिनी स्टेडियम के समीप हाई स्कूल में शुभारंभ किया। साथ ही विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण के कक्षों एवं उपलब्ध व्यवस्थाओं का अवलोकन किया तथा उसके संचालन के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी से कहा कि वे जिले में विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण का बेहतर संचालन सुनिश्चित करें। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती संजुला शर्मा ने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 के प्रावधानों के अनुसार विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण का शुभारंभ किया गया है। इस संस्था में 0 से 6 वर्ष के अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बालकों का पुनर्वास किया जाएगा। सर्वप्रथम बालक कल्याण समिति के माध्यम से प्राप्त होने वाले ऐसे बालको को विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण में रखा जावेगा तथा दत्तक ग्रहण विनियम के तहत पंजीकृत ऐसे अभिभावकों को कारा (केन्द्रीय दत्तक ग्रहण एजेंसी) के माध्यम से क्रमश: गोद दिया जा सकेगा। इस संस्था में बालकों के रहने, खाने, चिकित्सा सहित अन्य सभी व्यवस्था राज्य शासन द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण स्थापित करने का निर्देश दिया गया था जिसके अनुक्रम में जिले मे भी संस्था की स्थापना की गई है। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास अधिकारी बिस्मिता पाटले, जिला बाल संरक्षण अधिकारी जितेन्द्र सिंह एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।