खतरनाक ढंग से गाड़ी खड़ी कर लोकमार्ग बाधित, 6 प्रकरण दर्ज, 5 चालक गिरफ्तार
खतरनाक ढंग से गाड़ी खड़ी कर लोकमार्ग बाधित, 6 प्रकरण दर्ज, 5 चालक गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ संवाददाता-
लखनपुर, 13 मई। खतरनाक ढंग से लोकमार्ग बाधित किये जाने क़े मामले में पुलिस ने 6 प्रकरण दर्ज कर 5 वाहन चालकों को गिरफ्तार किया। मामले में एक आरोपी की गिरफ़्तारी एवं वाहन जब्ती शेष है।
वाहन चालकों द्वारा लापरवाही पूर्वक खतरनाक ढंग से लोकमार्ग में भारी वाहन खड़ी कर लोकमार्ग बाधित करने पर थाना लखनपुर अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 स्थित नारायण पेट्रोल पम्प के सामने में आरोपी फिलमोन एक्का खडिय़ाडामर जिला बलरामपुर द्वारा भारी वाहन ट्रक क्रमांक सीजी/13/एएच /8218 खड़ी करने पर आरोपी के विरुद्ध धारा 283 भा.द.वि.का अपराध दर्ज किया गया है।
थाना लखनपुर के दूसरे प्रकरण अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 स्थित सुमन पेट्रोल पम्प के सामने में आरोपी प्रफुल जनबुरकर चंद्रपुर महाराष्ट्र द्वारा भारी वाहन ट्रक क्रमांक एमएच/34/बीजी / 8991 खड़ी करने पर आरोपी के विरुद्ध धारा 283 भा.द.वि. का अपराध दर्ज किया गया है।
थाना लखनपुर के तीसरे प्रकरण अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 स्थित इंडियन पेट्रोल पम्प के सामने में आरोपी मनोज कुमार सारंगढ़ द्वारा भारी वाहन ट्रक क्रमांक सीजी /04/एनआर / 4800 खड़ी करने पर आरोपी के विरुद्ध धारा 283 भा.द.वि. का अपराध दर्ज किया गया है।
थाना सीतापुर अंतर्गत सीतापुर पुरानी बस्ती मार्ग मे आरोपी अमर दास बटईकेला थाना सीतापुर द्वारा भारी वाहन बस क्रमांक सीजी/15/एबी/ 4571 खड़ी करने पर आरोपी के विरुद्ध धारा 283 भा.द.वि. का अपराध दर्ज किया गया है।
थाना सीतापुर के दूसरे प्रकरण में सीतापुर पुरानी बस्ती रोड में आरोपी संतोष तिवारी नर्मदापुर थाना कमलेश्वरपुर जिला सरगुजा द्वारा भारी वाहन बस क्रमांक सीजी/15/एबी /1777 खड़ी करने पर आरोपी के विरुद्ध धारा 283 भा.द.वि.का अपराध दर्ज किया गया है। मामले में आरोपी की गिरफ़्तारी एवं वाहन जब्ती शेष है।
पुलिस चौकी रघुनाथपुर अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 स्थित तहसील मोड़ रघुनाथपुर मुख्य मार्ग में आरोपी तेज कुमार लकड़ा देवगढ़ थाना सीतापुर जिला सरगुजा द्वारा भारी वाहन ट्रक क्रमांक सीजी/15/डीएफ/1269 खड़ी करने पर आरोपी के विरुद्ध धारा 283 भा.द.वि.का अपराध दर्ज किया गया है।
उक्त 5 मामलों में पुलिस टीम द्वारा लोकमार्ग में खड़ी भारी वाहनों को जब्त किया गया है। मामले के आरोपियों से घटना क़े सम्बन्ध में पूछताछ करने पर अपराध करना स्वीकार किया। आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही हैं।
छत्तीसगढ़ संवाददाता-
लखनपुर, 13 मई। खतरनाक ढंग से लोकमार्ग बाधित किये जाने क़े मामले में पुलिस ने 6 प्रकरण दर्ज कर 5 वाहन चालकों को गिरफ्तार किया। मामले में एक आरोपी की गिरफ़्तारी एवं वाहन जब्ती शेष है।
वाहन चालकों द्वारा लापरवाही पूर्वक खतरनाक ढंग से लोकमार्ग में भारी वाहन खड़ी कर लोकमार्ग बाधित करने पर थाना लखनपुर अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 स्थित नारायण पेट्रोल पम्प के सामने में आरोपी फिलमोन एक्का खडिय़ाडामर जिला बलरामपुर द्वारा भारी वाहन ट्रक क्रमांक सीजी/13/एएच /8218 खड़ी करने पर आरोपी के विरुद्ध धारा 283 भा.द.वि.का अपराध दर्ज किया गया है।
थाना लखनपुर के दूसरे प्रकरण अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 स्थित सुमन पेट्रोल पम्प के सामने में आरोपी प्रफुल जनबुरकर चंद्रपुर महाराष्ट्र द्वारा भारी वाहन ट्रक क्रमांक एमएच/34/बीजी / 8991 खड़ी करने पर आरोपी के विरुद्ध धारा 283 भा.द.वि. का अपराध दर्ज किया गया है।
थाना लखनपुर के तीसरे प्रकरण अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 स्थित इंडियन पेट्रोल पम्प के सामने में आरोपी मनोज कुमार सारंगढ़ द्वारा भारी वाहन ट्रक क्रमांक सीजी /04/एनआर / 4800 खड़ी करने पर आरोपी के विरुद्ध धारा 283 भा.द.वि. का अपराध दर्ज किया गया है।
थाना सीतापुर अंतर्गत सीतापुर पुरानी बस्ती मार्ग मे आरोपी अमर दास बटईकेला थाना सीतापुर द्वारा भारी वाहन बस क्रमांक सीजी/15/एबी/ 4571 खड़ी करने पर आरोपी के विरुद्ध धारा 283 भा.द.वि. का अपराध दर्ज किया गया है।
थाना सीतापुर के दूसरे प्रकरण में सीतापुर पुरानी बस्ती रोड में आरोपी संतोष तिवारी नर्मदापुर थाना कमलेश्वरपुर जिला सरगुजा द्वारा भारी वाहन बस क्रमांक सीजी/15/एबी /1777 खड़ी करने पर आरोपी के विरुद्ध धारा 283 भा.द.वि.का अपराध दर्ज किया गया है। मामले में आरोपी की गिरफ़्तारी एवं वाहन जब्ती शेष है।
पुलिस चौकी रघुनाथपुर अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 स्थित तहसील मोड़ रघुनाथपुर मुख्य मार्ग में आरोपी तेज कुमार लकड़ा देवगढ़ थाना सीतापुर जिला सरगुजा द्वारा भारी वाहन ट्रक क्रमांक सीजी/15/डीएफ/1269 खड़ी करने पर आरोपी के विरुद्ध धारा 283 भा.द.वि.का अपराध दर्ज किया गया है।
उक्त 5 मामलों में पुलिस टीम द्वारा लोकमार्ग में खड़ी भारी वाहनों को जब्त किया गया है। मामले के आरोपियों से घटना क़े सम्बन्ध में पूछताछ करने पर अपराध करना स्वीकार किया। आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही हैं।