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केंद्र ने कोरोना संबंधी चिकित्सा सामग्री के आयात पर आई-जीएसटी हटाए

केंद्र ने एक बड़ी राहत देते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शनएपीआईचिकित्सा ऑक्सीजनऑक्सीजन कंसंट्रेटरक्रायोजेनिक टैंक और कोविड टीके सहित चिकित्सा सामग्री के आयात पर आई-जीएसटी हटाने का फैसला किया है। इनके निशुल्क वितरण के लिये यह छूट 30 जून तक दी गई है।

इससे पहले केंद्र ने इन चिकित्सा सामग्री पर आयात शुल्क और स्वास्थ्य उपकर हटा दिया था।

इस छूट से निशुल्क वितरण के लिए कोविड राहत सामग्री का बिना आई-जीएसटी भुगतान के निशुल्क आयात हो सकेगा। राज्य सरकारों से आयातकों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नोडल प्राधिकरण नियुक्त कराने को कहा गया है।

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